Monday, July 17, 2023

ITR:फॉर्म 26एएस और सालाना कमाई के आंकड़ों में गलती तो खारिज हो जाएगा ITR, क्‍या-क्‍या मिलाना जरूरी, कैसे करेंगे सुधार

 


इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने का यह आखिरी महीना चल रहा है. आज से सिर्फ 14 दिन और बचे हैं रिटर्न दाखिल करने के लिए. अगर पिछली बार से तुलना की जाए तो अभी तक आधे लोगों ने ही अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न भरा है. जाहिर है कि बाकी लोग कम समय होने की वजह से आपाधापी में यह काम पूरा करेंगे. इसी जल्‍दबाजी में कई गलतियां भी हो जाती हैं. खासकर नौकरीपेशा लोगों को यही लगता है कि फॉर्म 16 के जरिये ही रिटर्न भर जाएगा. लेकिन, अब कई बदलाव हो चुके हैं और सरकार ने फॉर्म 26एएस व सालाना कमाई का स्‍टेटमेंट यानी AIS का मिलान करना जरूरी कर दिया गया है.

रिटर्न भरते समय अब 26एएस और AIS की भी जरूरत पड़ती है. यह दोनों ही फॉर्म आपको इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट से मिल जाएंगे. इन दोनों दस्‍तावेजों की इम्‍पॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर दोनों के आंकड़ों का मिलान सही नहीं होगा तो रिटर्न खारिज हो सकती है. ऐसे करदाता को दोबारा से संशोधित रिटर्न भरनी पड़ेगी. विभाग ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रिटर्न भरे में दोनों ही फॉर्म की जरूरत होती है. टैक्‍सपेयर्स के टीडीएस और टीसीएस की जानकारी अब 26एएस में रहेगी और बाकी सभी जानकारी AIS में दी जाती है.

क्‍या फर्क है दोनों फॉर्म में
आयकर विभाग फॉर्म 26एएस का इस्‍तेमाल तो काफी लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन AIS के इस्‍तेमाल की शुरुआत जल्‍द हुई है. 26एएस में जहां किसी वित्‍तवर्ष के दौरान चुकाए टैक्‍स और लेनदेन का ब्‍योरा होता है. वहीं, AIS में आपके द्वारा भरे गए टैक्‍स के अलावा पूरे साल अलग-अलग माध्‍यम से होने वाली आमदनी, ब्‍याज, लाभांश, लांग टर्म प्रॉफिट और रिफंड समेत 46 तरह की सूचनाएं शामिल होती हैं.

दोनों में ज्‍यादा सही कौन-सा
इनकम टैक्‍स विभाग का कहना है कि अगर आपके कर भुगतान की कोई डिटेल 26एएस और AIS में अलग-अलग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुरानी वाली व्‍यवस्‍था के तहत 26एएस को सही माना जाएगा. विभाग का कहना है कि AIS को अभी शुरू ही किया गया है, जिसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं. लिहाजा कोई मिसमैच होने पर 26एएस को ही सच माना जाएगा. वैसे इनकम टैक्‍स विभाग का दावा है कि दोनों फॉर्म में अंतर होने का चांस काफी कम है, क्‍योंकि सूचनाएं लगातार अपडेट होती रहती हैं.

AIS में गलती हो तो क्‍या करें
टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि कई करदाताओं के AIS फॉर्म में गलत ब्‍योरे पाए गए हैं. अगर ऐसा होता है तो करदाता को अपने वित्‍तीय लेनदेन का वैलिड डॉक्‍यूमेंट रखना जरूरी है. इन डॉक्‍यूमेंट के जरिये करदाता अपने फॉर्म AIS में सुधार कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्‍स विभाग के पोर्टल पर जाकर AIS सेक्‍शन में जाएं और डिटेल पर क्लिक कर फीडबैक के जरिये विभाग को इसकी सूचना दे सकते हैं, जिससे सुधार हो जाएगा.

फॉर्म 26एएस में कैसे करें सुधार
अगर करदाता के फॉर्म 26एएस में कोई गड़बड़ी होती है तो टैक्‍सपेयर्स को अपने नियोक्‍ता या टीडीएस काटने वाले अन्‍य संस्‍थानों से संपर्क कर इसमें सुधार के लिए कहना चाहिए. साथ ही अपने सीए के माध्‍यम से आयकर रिटर्न में भी सुधार किया जा सकता है. करदाता को इसके लिए लेनदेन के डॉक्‍यूमेंट भी पेश करने होंगे.

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